Close Menu
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Wednesday, 14 October, 2026 • 10:28 pm
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • AdSense Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
News SamvadNews Samvad
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
    • RANCHI
  • BIHAR
  • UP
  • SPORTS
  • HOROSCOPE
  • CAREER
  • HEALTH
  • MORE…
News SamvadNews Samvad
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • बिजनेस
  • स्पोर्ट्स
  • राशिफल
Home » DGP अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत, SC ने खारिज की बाबूलाल की याचिका
Headlines

DGP अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत, SC ने खारिज की बाबूलाल की याचिका

August 18, 2025No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Google News Flipboard Facebook X (Twitter)
DGP
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Telegram WhatsApp Email
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

auto

Ranchi : झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है।

सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से दलील दी कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सभी नियमों का पालन करते हुए की गई है। अदालत ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

क्या था मामला

बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी पैनल से चुने गए अधिकारी को हटाकर गुप्ता को गलत तरीके से नियुक्त किया गया। याचिका में मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था।

राज्य और केंद्र सरकार में टकराव

अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले थे। राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने अस्वीकार कर दिया। केंद्र का कहना है कि गुप्ता की सेवा 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखा है। केंद्र सरकार ने इस सेवा विस्तार को असंवैधानिक बताया है, जबकि झारखंड सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से फिलहाल राज्य सरकार को राहत मिली है।

इसे भी पढ़ें : 11 IAS अधिकारियों को मिली नयी पोस्टिंग… देखें लिस्ट

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram WhatsApp Email
Previous Articleकिसान की गला रे’तकर ह’त्या, दामाद के नाम जमीन कराना चाहती थी पत्नी
Next Article 40 स्कूली छात्राएं एक साथ बीमार, सात की हालत गंभीर

Related Posts

Headlines

फर्जी लेबल, हाथ से बॉटलिंग… 5 नकली मिनरल वाटर प्लांट पर विभाग ने जड़ा ताला

October 14, 2026
Headlines

बाढ़ से बर्बाद फसल की भरपाई : सीएम सम्राट ने 2.48 लाख किसानों के खातों में भेजे 112.52 करोड़

October 14, 2026
Headlines

पटना से गुजरात रवाना हुआ बिहार के जांबाजों का बाइक दस्ता, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

October 14, 2026
Advertisement
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp

Latest Post

बिहार के सरकारी दफ्तरों की छतों पर लगेंगे सोलर प्लांट, 2030 तक बड़ा लक्ष्य

October 14, 2026

फर्जी लेबल, हाथ से बॉटलिंग… 5 नकली मिनरल वाटर प्लांट पर विभाग ने जड़ा ताला

October 14, 2026

बाढ़ से बर्बाद फसल की भरपाई : सीएम सम्राट ने 2.48 लाख किसानों के खातों में भेजे 112.52 करोड़

October 14, 2026

पटना से गुजरात रवाना हुआ बिहार के जांबाजों का बाइक दस्ता, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

October 14, 2026

महारत्न के आंगन में ‘दीमक’, CCL की साख पर बट्टा लगाने वाला OS CBI के शिकंजे में

October 14, 2026
© 2026 News Samvad. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.