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Home » रांची के इन इलाकों में 6 रोज के लिए धारा 163… जानें
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रांची के इन इलाकों में 6 रोज के लिए धारा 163… जानें

January 17, 2025No Comments2 Mins Read
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धारा 163
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अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :

Ranchi : राजधानी रांची के कुछ इलाकों में धारा 163 (धारा 144) यानी निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। यह निषेधाज्ञा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित JEE Main Exam 2025 को लेकर लगायी जा रही है। आगामी 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिन परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होंगे, उन केंद्रो के 300 मीटर के रेडियस ने धारा 163 लागू रहेगा। पहली सिटिंग की परीक्षा सुबह नौ बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी सिटिंग दोपहर तीन बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वहीं निषेधाज्ञ भोर के छह बजे से रात के नौ बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दरम्यान नीचे दिये गये बिंदुओं पर प्रतिबंध रहेगा।

  • पांच या पांच से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
  • परीक्षा केन्द्रों के 300 मीटर की परिधि में साईबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिटिंग की दुकानें परीक्षा के दिनों में बंद रखना सुनिश्चित करेंगे।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

इन परीक्षा केंद्रों के पास लागू होगी निषेधाज्ञा

  1. Oxford Public School, Ranchi, Old HB Road, Pargati Path, Ranchi
  2. Arunuma Technical Services Private Limited, Pragati Path, Road No-6 Samlong, Lower Chutia, Near Ganesh Nursing Home, Ranchi
  3. Future Bright, Deep Vihar, Pundag Raod Argora, Near Pearl Crest Apartment, Ranchi

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