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Ranchi/Khunti : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने ओडिशा निवासी शंकर सारंगी की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सुनवाई के बाद एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें खूंटी के मसमानो मौजा में प्रार्थी की पैतृक जमीन की खरीद-बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। शंकर सारंगी के अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि शंकर सारंगी की पैतृक संपत्ति खूंटी के मसमानो मौजा में खाता नंबर-तीन, 16 और 28 में स्थित है। यह जमीन उनके पूर्वज के नाम पर है। शंकर सारंगी कमाने के मकसद से ओडिशा चले गए थे, लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से भू-माफिया के साथ मिलकर उनकी जमीन बेचने का प्रयास कर रहे थे। शंकर सारंगी ने इस मामले में स्वामित्व वाद-58/0224 दाखिल किया और अंतरिम राहत की मांग की, लेकिन खूंटी की अदालत ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है।
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