Ranchi : राजधानी रांची के वार्ड नंबर 17 का चर्चित चेहरा फिरोज असलम उर्फ रिंकू खान मर्डर केस में तीन अभियुक्तों को दोषी करारा दिया गया है। वहीं, कोर्ट इन दोषियों के खिलाफ आगामी 22 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। यहां याद दिला दें कि बीते 16 अप्रैल 2022 को पूर्व वार्ड पार्षद सलाउद्दीन संजू के भाई और तत्कालीन पूर्व महिला पार्षद शबाना के पति रिंकू खान की हत्या कर दी गयी थी। उसे गोलियों से भून दिया गया था। 16 अर्पैल 2022 को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंदाम जिया गया था। घटना के दिन मुर्शीद ने रिंकू को अपने घर पर बुलाया था। जैसे ही रिंकू खान उसके घर से निकला, पहले से तैयार कुख्यात अपराधी बबलू राइडर को ये सूचना दे दी। इसके बाद कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे चलती बाइक से ही गोली मार दी और फरार हो गए। बड़ा तालाब के पास रिंकू ने हिन्दपीढ़ी निवासी मुर्शीद आलम नाम के बिल्डर से 60 लाख रुपए में ढाई डिसमिल जमीन खरीदी थी। कुछ दिनों बाद उसे जमीन के विवादित होने की जानकारी मिली। फिर बिल्डर मुर्शीद से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद रिंकू और बिल्डर के बीच समझौता हुआ। इसके बाद 45 लाख रुपए वापस लौटाने पर सहमति बनी। परंतु बिल्डर पैसा वापस करने में आना-कानी कर रहा था। अंत में पैसा देने की बजाय रिंकू की हत्या कर दी गयी।
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