अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ें :
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीजीएल परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के JSSC के आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने JSSC पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जेएसएससी कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ के बकाया बिल को सात प्रतिशत ब्याज के साथ चार सप्ताह में भुगतान करे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। विंसेंट टेक्नोलॉजी ने सीजीएल परीक्षा 2020-21 के आयोजन की जिम्मेदारी निभाई थी। तीन जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया।
इसे भी पढ़ें : बेऊर जेल से मिला हुक्म और बोकारो में हुआ कांड, SP क्या बता गये… जानें
इसे भी पढ़ें : रिटायर्ड AIG की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त… जानें क्यों
इसे भी पढ़ें : इन लोगों के हथियारों का लाइसेंस होगा रद्द, 200 के जगह अब मिलेंगी सिर्फ 50 गोलियां
इसे भी पढ़ें : झारखंड में सामान्य से 92% ज्यादा बारिश, सबसे अधिक कहां… जानें
इसे भी पढ़ें : जामताड़ा में अबतक की सबसे बड़ी रिकवरी, साइबर अपराधियों को SP की दो टूक…
इसे भी पढ़ें : 8वीं से लेकर ITI पास के लिए नौकरी का बढ़िया मौका, अभी करें अप्लाई
इसे भी पढ़ें : कम पड़ रही थी कमायी, ज्यादा माल कमाने उतरा इस धंधा में, SSP क्या बता गये… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : शौक के चलते 30 हजार में खरीदा हथियार, गोली लेने गया तो धरा गया
इसे भी पढ़ें : इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के 11 पुलिस अधिकारी इधर से उधर… देखें लिस्ट

